कल से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, लागू होने जा रहा ये नियम
punjabkesari.in Monday, Jun 30, 2025 - 09:02 PM (IST)

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों, और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा।
यह नियम सरकार की "No Fuel for Old Vehicles" नीति के तहत लागू किया गया है, जिसका मकसद दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करना है।
क्या है नया नियम?
दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि:
- 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और CNG वाहन।
- 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन को End-of-Life (EOL) व्हीकल माना जाएगा। ऐसे वाहन दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं भरवा सकेंगे।
पुराने वाहनों की पहचान कैसे होगी?
राजधानी के सभी फ्यूल स्टेशन पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) सिस्टम लगाया गया है। यह तकनीक नंबर प्लेट स्कैन कर यह बताएगी कि वाहन कितना पुराना है।
अगर वाहन तय सीमा से पुराना पाया गया, तो फ्यूल देने से मना कर दिया जाएगा।
पंप ऑपरेटरों के लिए दिशा-निर्देश
सरकार ने इस नीति को सख्ती से लागू करने के लिए:
- सभी पंपों को SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) भेजा है।
- पेट्रोल पंपों पर बड़े-बड़े बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि वाहन चालकों को जानकारी मिल सके।
- कर्मचारियों को पुराने वाहनों की पहचान करने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- जिन गाड़ियों को फ्यूल देने से मना किया गया, उनकी लॉगबुक भी बनाई जाएगी।
नियम न मानने पर क्या होगा?
अगर किसी पंप ने इस आदेश का उल्लंघन किया:
- वहां मौजूद पुराने वाहनों को जब्त किया जा सकता है।
- पेट्रोल पंप के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
सरकार का कहना है कि पुराने वाहन वायु प्रदूषण के बड़े कारण हैं। इस कदम से:
- दिल्ली की हवा साफ होगी
- लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा
- पुराने वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाया जा सकेगा
किन वाहनों पर पड़ेगा असर?
- जो वाहन 2009 या उससे पहले रजिस्टर हुए हैं, उन पर सीधा असर होगा।
- इसमें पेट्रोल, डीजल और CNG सभी तरह के वाहन शामिल हैं।
- ऐसे सभी वाहन अब दिल्ली RTO की नजर में चालू नहीं माने जाएंगे और उनका चलना और फ्यूल भरवाना पूरी तरह से बैन होगा।