गुटखा खाने वाले सावधान! सरकार ने तंबाकू को लेकर जारी की चेतावनी

punjabkesari.in Tuesday, May 05, 2020 - 05:16 PM (IST)

नई दिल्लीः केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर छापने के लिए नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी अधिसूचित की हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक सितंबर, 2020 को या इसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्र -1 को छापना तथा एक सितंबर, 2021 को निर्मित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्र -2 को छापना अनिवार्य होगा। इसमें कहा गया है कि सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेटों में नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से छपी हो।

बयान में कहा गया है, ‘‘उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन,व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित प्रावधानों के तहत कारावास या जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।'' विशेषज्ञों के अनुसार भारत में तंबाकू के इस्तेमाल से हर साल लगभग 12 लाख लोगों की मौत हो जाती है।


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Edited By

Anil dev

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