Gold Loan: 2.5 लाख तक का गोल्ड लोन होगा सस्ता, RBI जल्द नई गाइडलाइंस जारी करेगा

punjabkesari.in Friday, Jun 06, 2025 - 07:33 PM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आप अपने सोने को गिरवी रखाकर लोन लेना चाहते हैं, तो आपको जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद प्रेस से बातचीत में बताया कि गोल्ड लोन के लिए नई गाइडलाइंस जल्द ही लागू होंगी। खास बात यह है कि 2.5 लाख रुपये तक का गोल्ड लोन लेना अब ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा।

गोल्ड लोन में मिलेगा ज्यादा पैसा

अब तक देश में सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFC) गोल्ड लोन देती हैं, लेकिन उनके नियम अलग-अलग थे। इसलिए RBI ने सोने पर लोन देने के लिए एक समान नियम बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया था। सरकार ने भी RBI को सुझाव दिए थे, जिन्हें अब गाइडलाइंस में शामिल किया जा रहा है।

RBI गवर्नर ने बताया कि अब सोना गिरवी रखाकर 2.5 लाख रुपये तक का लोन लेने वालों को सोने की कीमत का 85 प्रतिशत तक लोन मिलेगा। इसमें गोल्ड लोन का ब्याज भी शामिल होगा। पहले यह सीमा 75 प्रतिशत थी, लेकिन ब्याज अलग से जोड़ने के कारण लोगों को कम पैसा मिलता था। अब 85 प्रतिशत की यह सीमा बहुत फायदेमंद साबित होगी।

लोन के नियमों में बदलाव क्यों?

पहले के नियमों के अनुसार जब सोने की कीमत का 75 प्रतिशत लोन मिलता था और ब्याज अलग से जोड़ा जाता था, तो असल में लोगों को लगभग 65 प्रतिशत ही लोन मिलता था। वहीं अगर ब्याज को जोड़कर कैलकुलेशन किया जाता तो ओवरऑल वैल्यू 88 प्रतिशत तक हो जाती। इसलिए RBI ने फैसला किया कि ब्याज सहित 85 प्रतिशत तक लोन ही दिया जाएगा ताकि लोगों को साफ और बेहतर फायदा मिले।

सोने की ओनरशिप भी साफ-सुथरी होगी

RBI गवर्नर ने यह भी बताया कि गोल्ड लोन के लिए जो सोना गिरवी रखा जाएगा, उसका मालिकाना हक साबित करने के लिए ग्राहक को खरीद का बिल या इनवॉयस देना होगा। अगर बिल नहीं है तो वे एक साधारण अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं। इससे लोन प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी।

ये नियम अभी मसौदा हैं

संजय मल्होत्रा ने यह भी कहा कि अभी ये नियम अंतिम रूप नहीं पाए हैं। यह सिर्फ एक ड्राफ्ट है, जिसे अभी अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। जैसे ही इसे आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा, ये नए नियम लागू हो जाएंगे और गोल्ड लोन लेना और भी सरल हो जाएगा।


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News Editor

Parveen Kumar

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