तू काली है, मेरे बेटे को छोड़ दे; दहेज उत्पीड़न से तंग आकर महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लगाई फां'सी

punjabkesari.in Friday, Aug 29, 2025 - 06:10 AM (IST)

नेशनल डेस्कः बेंगलुरु के सुद्दगुंटेपल्या इलाके में एक 27 वर्षीय महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिल्पा का शव उनके घर में फंदे से लटका मिला। यह घटना मंगलवार रात की है। शिल्पा के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना के कारण उनकी बेटी ने आत्महत्या की है।

 शिल्पा कौन थीं?

शिल्पा एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थीं और शादी से पहले इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थीं। उनकी शादी प्रवीण नामक युवक से हुई थी, जो पहले Oracle कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लेकिन शादी के एक साल बाद उसने नौकरी छोड़कर खाद्य व्यवसाय (फूड बिज़नेस) शुरू किया। शिल्पा और प्रवीण की शादी को ढाई साल हो चुके थे और उनका एक 1.5 साल का बच्चा भी है।

दहेज की मांगें और आरोप

शिल्पा के माता-पिता द्वारा पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में बताया गया है:

शादी के समय प्रवीण और उसके परिवार ने ₹15 लाख नकद, 150 ग्राम सोने के गहने, और घरेलू सामान की मांग की थी, जिसे शिल्पा के परिवार ने पूरा किया। इसके बावजूद, शादी के बाद प्रवीण और उसके परिजनों ने बार-बार और पैसे व सामान की मांग की। छह महीने पहले प्रवीण के परिवार ने ₹5 लाख और मांगे, ताकि वे अपने व्यवसाय में लगा सकें। यह राशि भी शिल्पा के परिवार ने दे दी थी।

शिल्पा के रंग पर भी टिप्पणी

शिल्पा के माता-पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे उसके त्वचा के रंग (डार्क स्किन टोन) को लेकर भी लगातार ताने दिए जाते थे। शिकायत के अनुसार, सास ने कथित रूप से कहा: "तुम काली हो, मेरे बेटे के लायक नहीं हो। उसे छोड़ दो, हम उसके लिए और बेहतर बहू ढूंढ लेंगे।"

पुलिस की कार्रवाई

  • सुद्दगुंटेपल्या पुलिस स्टेशन में दहेज प्रताड़ना और अस्वाभाविक मृत्यु (unnatural death) की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

  • प्रवीण को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

  • मामले की जांच एसीपी (Assistant Commissioner of Police) स्तर के अधिकारी कर रहे हैं।

  • पोस्टमॉर्टम के बाद शिल्पा का शव उनके परिवार को सौंप दिया गया है।

पुलिस का बयान

एक पुलिस अधिकारी ने बताया:"फिलहाल सभी आरोप पीड़िता के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। हमने दहेज मृत्यु के तहत मामला दर्ज किया है। जांच जारी है और तथ्यों की पुष्टि की जा रही है।"

कानूनी प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई

अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो प्रवीण और उसके परिवार पर IPC की धारा 304B (दहेज मृत्यु), 498A (पति या ससुराल वालों द्वारा महिला पर अत्याचार) और 34 (सामूहिक अपराध) के तहत कार्रवाई हो सकती है। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से भी इस मामले पर संज्ञान लेने की उम्मीद है।


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Pardeep

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