क्या अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक रहा, ED ने मुख्यमंत्री की जमानत का किया विरोध

punjabkesari.in Thursday, May 30, 2024 - 03:05 PM (IST)

नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि उनका स्वास्थ्य आप प्रमुख को लोकसभा चुनावों के लिए "कड़ी मेहनत" करने से नहीं रोक पाया। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अंतरिम और नियमित जमानत की मांग करते हुए जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल के स्वास्थ्य ने उन्हें प्रचार करने से नहीं रोका- ईडी 
राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल, जो वर्तमान में पंजाब में प्रचार कर रहे हैं, के आचरण के कारण उन्हें किसी भी तरह की जमानत का हकदार नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, "कुछ दलीलें दी जानी हैं। शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वे आत्मसमर्पण करेंगे। बहुत सारे दमन हैं जिन्हें ध्यान में लाया जाना चाहिए। वह पंजाब में प्रचार कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य ने उन्हें प्रचार करने से नहीं रोका।" उन्होंने कहा, "कड़ी मेहनत से प्रचार किया गया है। अंतिम समय में जमानत दायर की जा रही है और उनका आचरण उन्हें किसी भी तरह की जमानत का हकदार नहीं बनाता है।" अदालत ने ईडी को केजरीवाल की जमानत याचिका के संबंध में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

1 जून को दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई 
दूसरी ओर केजरीवाल के वकील ने कहा, "मामला 1 जून को रखा जा सकता है। इसे सुबह रखा जा सकता है।" जब अदालत ने पूछा कि क्या 1 जून को दोपहर 2 बजे सुनवाई करने में कोई कठिनाई है, तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना है। अदालत ने ईडी से कहा, "हम 1 जून को दोपहर 2 बजे सुनवाई कर सकते हैं। अगर आपने जवाब देने के लिए समय मांगा है तो मैं मान लूंगा कि आपने नोटिस स्वीकार कर लिया है।"


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Content Editor

rajesh kumar

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