AIADMK के चुनाव चिह्न पर 10 नवंबर तक फैसला करे चुनाव आयोग : सुप्रीम कोर्ट

punjabkesari.in Friday, Oct 06, 2017 - 08:09 PM (IST)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने एआईएडीएमके के दो पत्ती चुनाव चिह्न पर किए जा रहे दावों पर चुनाव आयोग को 10 नवंबर तक निर्णय लेने को कहा है। पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी गुट इस पर अपना दावा कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने यह भी कहा कि चुनाव पैनल निर्धारित सुनवाई के साथ खुद ही आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही अन्नाद्रमुक पार्टी के एक धड़े के उप महासचिव टीटीवी. दिनाकरण की ओर से दाखिल याचिका का निस्तारण कर दिया।

याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें चुनाव आयोग को चुनाव चिह्न विवाद पर 31 अक्तूबर तक निर्णय लेने के लिए कहा गया था। दिनाकरण ने कुछ आधारों पर कम-से-कम चार महीनों का और समय मांगा था। याचिका में कहा गया है कि प्रतिद्वंद्वी गुटों ने 10 हजार पृष्ठों के हलफनामें दायर किए हैं और उन्हें इनका जवाब देने के लिए समय की जरूरत है।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की ओर से पारित आदेश के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के समक्ष मामले को रखने के लिए उचित समय नहीं दिया गया। वहीं प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक धड़े की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि दिनाकरण के समर्थन में बहुत कम सांसद और विधायक हैं और वह सुनवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

शीर्ष अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक उच्च संवैधानिक संस्था है जो कानून के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटने में सक्षम है।
 


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