Delhi Air pollution: राजधानी में इन लोगों को नहीं मिलेगा ‘Work From Home’, चेक करें पूरी लिस्ट

punjabkesari.in Wednesday, Nov 26, 2025 - 01:01 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने  के लिए सरकार कई कड़े कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने सभी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' (Work From Home) जरूरी कर दिया है। पर्यावरण विभाग ने सोमवार को यह आदेश जारी करते हुए कहा कि राजधानी में लगातार बढ़ते AQI को देखते हुए यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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इन्हें नहीं मिलेगा 'वर्क फ्रॉम होम'

सरकार ने कुछ सेवाओं को 'वर्क फ्रॉम होम' के नियम से पूरी तरह छूट दी है। भले ही प्रदूषण का स्तर कितना भी बढ़ जाए। इन आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को दफ़्तर/फ़ील्ड में आना ज़रूरी होगा। इन विभागों/सेवाओं को छूट देने का कारण यह है कि ये राजधानी की व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के लिए ज़रूरी हैं। जिन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा, वे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएँ, फ़ायर सर्विस,जेल विभाग,सार्वजनिक परिवहन, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और नगर निगम की सेवाएँ,आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी टीमें,धूल नियंत्रण और GRAP लागू करने वाली टीमें,बायोमास जलाने पर निगरानी करने वाले विभाग शामिल हैं। ये सभी कर्मचारी सीधे तौर पर फ़ील्ड में काम करते हैं और इनके बिना शहर की व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा।

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50% वर्क फ्रॉम होम का नियम

दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार नियम इस प्रकार लागू होंगे- सरकारी विभाग में केवल 50% कर्मचारी ही ऑफ़िस आएँगे। विभागीय अध्यक्ष और प्रशासनिक सचिवों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। वहीं प्राइवेट ऑफ़िस में भी केवल 50% स्टाफ के साथ काम होगा, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। जहाँ संभव हो ऑफ़िस के समय को अलग-अलग (स्टैगरिंग) रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट और डीसीपी को इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराने की ज़िम्मेदारी दी गई है।

 


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News Editor

Radhika

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