केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ शिकायत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजी गई

punjabkesari.in Friday, Jun 23, 2017 - 07:40 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सड़कों के निर्माण का ठेका देने में कथित अनियमितताओं के लिये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर शिकायत को मामले में क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर फैसला करने के लिए जिला न्यायाधीश को भेज दिया।  मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने मामले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजा जब इस बात पर गौर किया कि एसीबी पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है।   एसीबी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से संबंधित मामलों में मुकदमा विशेष अदालत चलाती है।   

मजिस्ट्रेट ने कहा कि सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ने एक रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि गौतमबुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्राधिकार के भीतर शिकायतकर्ता की जान को कोई खतरा नहीं है। मामले में क्षेत्राधिकार विशेष अदालत के पास होगा। Þ Þ  न्यायाधीश ने कहा, Þ Þमुझे दलील में दम नजर आया। पुलिस ने पहले ही प्राथमिकी दर्ज की है। उसी अनुसार मामले को तीन जुलाई को आगे की सुनवाई के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास रखा जाता है। Þ Þ  इससे पहले अदालत ने पुलिस से कहा था कि वह मामले में अधिकतम निगरानी रखे, जब जांच एजेंसी ने यह कहते हुए स्थिति रिपोर्ट दाखिल की कि शिकायतकर्ता राहुल शर्मा की जान को कोई खतरा नहीं है। 

अदालत ने दो जून को एसीबी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया था कि वह शर्मा की जान को खतरा होने का एकबार फिर से आकलन करें जब शर्मा ने कहा था कि 30 मई को मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर उस वक्त गोलियां दागीं जब वह अपने चचेरे भाई के साथ यात्रा कर रहे थे।   शर्मा के वकील वी के आनंद ने भी याचिका दायर कर उन तीन अलगअलग प्राथमिकियों पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, जिन्हें जांच एजेंसी ने खुद से ठेकों को देने में कथित अनियमितता को लेकर गत आठ मई को दर्ज किया था।   

अदालत रोड्स एंटी करप्शन आर्गनाइजेशन (आरएसीआे) द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। इसमें उन्होंने केजरीवाल, एक निर्माण कंपनी के मालिक उनके साढू सुरेंद्र बंसल, एक लोकसेवक के खिलाफ दिल्ली में सड़कों और सीवर लाइनों के निर्माण का ठेका देने में कथित अनियमितता को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिये पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी।   बंसल की पिछले महीने मौत हो गई थी। 


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