कोर्ट ने 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट नाबालिग पीड़िता को गर्भ गिराने की दी अनुमति

Monday, May 18, 2020 - 11:13 PM (IST)

मुंबईः बंबई हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार एक नाबालिग पीड़िता को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी । न्यायमूर्ति एस जे काठवाला ने 17 वर्षीय नाबालिग को जेजे अस्पताल में गर्भ गिराने की अनुमति दे दी । इससे पहले अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड ने अदालत को बताया कि पीड़िता की स्थिति ठीक है । न्यायमूर्ति काठवाला ने 15 मई को बोर्ड को पीड़िता की स्थिति का पता लगाने और अदालत को रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब पीड़िता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि गर्भवती होने के कारण वह मानसिक यातना से गुजर रही है और वह आगे पढ़ाई करने तथा खुद अपना भविष्य बनाने के लिए गर्भ गिराना चाहती है।

डॉक्टरों के बोर्ड ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि भ्रूण में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पीड़िता को गर्भावस्था में आगे चलकर जटिलताएं हो सकती हैं। चिकित्सा बोर्ड ने कहा कि चूंकि वह खुद भी गर्भ नहीं चाहती है इसलिए उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने से उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। अदालत नाबालिग लड़की की मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

Yaspal

Advertising

Related News

नाबालिग बलात्कार पीड़िता के माता-पिता ने चेन्नई पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, पुलिस ने आरोप से किया इनकार

पार्टनर के साथ संबंध बनाने के बाद गर्भवती हुई 20 साल की छात्रा, HC ने 25 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की दी इजाजत

प्रेग्नेंट महिला को 15 हाथियों ने कुचला, दंपती को देखते ही भड़के गजराज

ट्रेन में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, गुस्साए परिजनों ने 34 वर्षीय व्यक्ति की पीट-पीटकर कर दी हत्या

60 वर्षीय शख्स की घिनौनी करतूत, नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार... फिर दी एसिड अटैक की धमकी

दफ्तर जाने और दस्तखत करने पर पाबंदी... जानिए किन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी केजरीवाल को जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को दी जमानत, 6 महीने बाद जेल से होंगे रिहा

अरबपति बिजनेसमैन ने कई महिलाओं से किया रेप, पीड़िता से बोला- Dettol से नहाओ नहीं तो...

जमानत पर बाहर आया रेप का आरोपी, पीड़िता की गोली मारकर की हत्या

अगले हफ्ते अंतरिक्ष में होने जा रही है बड़ी घटना, सुपरमून पर लगने जा रहा चंद्रग्रहण