फ्लाइट कैंसिलेशन पर मंत्रालय का सख्त फरमान—सभी पेंडिंग रिफंड इस तारीख तक अनिवार्य रूप से क्लियर करें!

punjabkesari.in Saturday, Dec 06, 2025 - 02:18 PM (IST)

नेशनल डेस्क: देशभर में लगातार उड़ानें रद्द होने और हजारों यात्रियों के फंसने के बाद अब Ministry of Civil Aviation ने Airlines पर बड़ी सख्ती दिखाई है। मंत्रालय ने साफ चेतावनी जारी की है कि जिन यात्रियों के रिफंड अभी तक प्रोसेस नहीं किए गए हैं, उन्हें 7 दिसंबर 2025 की रात 8 बजे तक हर हाल में वापस किया जाए।

यानी अब एयरलाइंस के पास बहाने की कोई गुंजाइश नहीं बची।

सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में कैंसिल फ्लाइट्स, लेट ऑपरेशंस और अव्यवस्था के चलते यात्रियों में भारी नाराज़गी बढ़ी थी। मंत्रालय ने इसी गंभीरता को देखते हुए इंडिगो सहित सभी ऑपरेटर्स को तत्काल रिफंड पूरा करने का निर्देश दिया है।

रीशेड्यूलिंग पर भी बड़ी राहत—कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा

यात्रियों को राहत देते हुए मंत्रालय ने यह भी कहा है कि

जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द या प्रभावित हुई हैं,

उनसे रीशेड्यूलिंग फीस या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा सकता।

यानी नई तारीख या नई फ्लाइट चुनने पर एक भी रुपये का बोझ ग्राहक पर नहीं पड़ेगा।

नियम तोड़े तो तुरंत कार्रवाई

मंत्रालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि

निर्धारित समय सीमा में रिफंड न देने पर,

यात्री अधिकारों का उल्लंघन करने पर,

या रीशेड्यूलिंग शुल्क वसूलने पर, एयरलाइंस के खिलाफ तुरंत रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। यह कार्रवाई वित्तीय जुर्मानों से लेकर ऑपरेशनल परमिट संबंधी नोटिस तक हो सकती है।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
पिछले कुछ दिनों में देश के कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भीड़, गुस्सा और अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई थीं। हजारों पैसंजर्स को फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद रिफंड का इंतज़ार करना पड़ रहा था। कई यात्रियों ने शिकायत की कि एयरलाइंस न तो समय पर जानकारी दे रही थीं और न ही पैसे वापस कर रही थीं। मंत्रालय का यह आदेश यात्रियों को तत्काल राहत देने और एयरलाइंस को उनके दायित्व की याद दिलाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Anu Malhotra

Related News