Article 370: कपिल सिब्बल ने ऐसी क्या दलील दी कि नाराज हो गए CJI चंद्रचूड़? कह डाली ये बात
punjabkesari.in Wednesday, Aug 09, 2023 - 08:48 AM (IST)

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर Day-to-Day सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान जजों और वकीलों के बीच बहस भी देखने को मिल रही है। शीर्ष अदालत में मंगलवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब याचिकाकर्ता अकबर लोन के वकील कपिल सिब्बल ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के संबंध में ऐसी दलील रखी, जिसे सुनने के बाद भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने उनकी बात वहीं काटते हुए उन्हें कुछ हिदायत दे डाली।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी अनुच्छेद-370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान तब की, जब याचिकाकर्ता अकबर लोन के वकील कपिल सिब्बल ने संसद में दिए गए पूर्व सीजेआई गोगोई के बयान का जिक्र किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पांच जजों की संविधान बेंच से सुनवाई के दौरान कहा कि जैसा कि अब आपके एक सम्मानित सहयोगी ने कहा है कि बुनियादी संरचना सिद्धांत भी संदिग्ध है।
किसी सहकर्मी का जिक्र करते हैं तो मौजूदा सहकर्मी का जिक्र करें: CJI
सिब्बल ने पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस करते हुए कहा,‘आपके एक सम्मानित सहयोगी ने कहा है कि वास्तव में बुनियादी संरचना सिद्धांत भी संदिग्ध है।‘ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिब्बल को जवाब देते हुए कहा, ‘‘मिस्टर सिब्बल, जब आप किसी सहकर्मी का जिक्र करते हैं तो आपको एक मौजूदा सहयोगी का जिक्र करना होगा।''
सीजेआई ने कहा, 'एक बार जब हम न्यायाधीश नहीं रह जाते तो वे (रिटायर न्यायाधीशों के विचार) राय बन जाते हैं, बाध्यकारी तथ्य नहीं होते।' केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अदालत की कार्यवाही के दौरान क्या होता है, इस पर संसद चर्चा नहीं करती है। सिब्बल ने कहा, 'बिल्कुल, बिल्कुल'।