गजब कहानी: कोर्ट में पेशी पर लिए लाए गए 27 तोते, करवाया गया Medical और फिर जो हुआ.…

punjabkesari.in Tuesday, Mar 04, 2025 - 12:49 PM (IST)

नेशनल डेस्क। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक अनोखी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां दो युवकों ने 27 तोतों को पकड़कर उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया लेकिन जैसे ही यह बात वन विभाग  तक पहुंची टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

कैसे पकड़े गए आरोपी?

जानकारी के अनुसार दो युवकों ने कालजाखेड़ी इलाके में एक नीम के पेड़ पर जाल बिछाकर 27 तोतों को पकड़ लिया था। ये तोते गुलाब के छल्ले वाले तोते थे जिनकी तस्करी करना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध है। आरोपी हर तोते को सिर्फ 25-30 रुपए में बेच रहे थे। जब फॉरेस्ट टीम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

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कोर्ट में तोतों की पेशी

वन विभाग की टीम ने रविवार को 27 तोतों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। चूंकि रविवार को सीजेएम कोर्ट बंद थी इसलिए स्पेशल कोर्ट के जज ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट में जब तोते लाए गए तो जज ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। गिरफ्तार तस्करों भीमा मोंगिया और सोनू कहार ने कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगी और दोबारा ऐसा न करने की कसम खाई।

तोतों की देखभाल: टमाटर, ककड़ी और मिर्च खिलाई गई

तोते लगभग दो दिन तक वन विभाग के कार्यालय में रखे गए। इस दौरान वन अधिकारियों ने उनकी पूरी देखभाल की।

➤ तोतों को टमाटर, ककड़ी और मिर्च खिलाई गई ताकि वे स्वस्थ रहें।
➤ सोमवार को सीजेएम कोर्ट में तोतों को आज़ाद करने का फैसला हुआ।

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आखिरकार तोतों को मिली आज़ादी

सोमवार शाम 5 बजे वन विभाग की टीम तोतों को शहर से बाहर एक खेत में लेकर गई और उन्हें खुली हवा में छोड़ दिया। जैसे ही पिंजरा खोला गया तोते उड़कर आसमान में आज़ाद हो गए। यह नज़ारा देखने वाले सभी लोगों को खुशी और संतोष का अनुभव हुआ।

 

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क्यों है यह अपराध?

➤ गुलाब के छल्ले वाले तोते को पालना, बेचना या तस्करी करना गैरकानूनी है।
➤ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act, 1972) के तहत यह अपराध है।
➤ जो लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें जेल और भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

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प्रकृति को बचाएं, पक्षियों को आज़ाद रखें

➤ वन विभाग ने सराहनीय काम किया जिससे 27 तोतों को आज़ादी मिली।
➤ पक्षियों को पिंजरे में कैद करना अपराध है और ऐसा करने वालों को सज़ा हो सकती है।
➤ हर व्यक्ति को इस कानून की जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष जीव तस्करों का शिकार न बने।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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