राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्षेत्रों में मार्शल लॉ की घोषणा की

punjabkesari.in Wednesday, Oct 19, 2022 - 08:25 PM (IST)

नेशनल डेस्क : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के चार क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया और रूस के सभी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियां प्रदान कर दीं। पुतिन ने मार्शल लॉ के तहत उठाए जाने वाले कदमों को तत्काल स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कहा कि उनका आदेश बृहस्पतिवार से प्रभावी होगा। उन्होंने अपने आदेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया है।

सुरक्षा परिषद की बैठक की शुरुआत में पुतिन ने टेलीविजन पर कहा, "हम रूस की सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए बहुत कठिन चीजों को हल करने के वास्ते काम कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "जो लोग अग्रिम पंक्ति में तैनात हैं या फायरिंग रेंज और प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें हमारे समर्थन को महसूस करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि उनके पीछे हमारा बड़ा, महान राष्ट्र और एकजुट लोग हैं।" रूस की संसद के ऊपरी सदन ने चार क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू करने के पुतिन के फैसले पर तुरंत मुहर लगा दी।

मसौदा कानून इंगित करता है कि इसमें यात्रा और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध, सख्त सेंसरशिप और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए व्यापक अधिकार शामिल हो सकते हैं। पुतिन ने अपने आदेश के तहत रूसी क्षेत्रों के प्रमुखों को दी जाने वाली अतिरिक्त शक्तियों का विवरण भी नहीं दिया। उन्होंने कहा, "मौजूदा स्थिति में, मैं सभी रूसी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त शक्तियां देना आवश्यक समझता हूं।"

रूसी नेता ने यूक्रेन में लड़ाई के मद्देनजर विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच संवाद बढ़ाने के लिए एक समन्वय समिति की स्थापना का भी आदेश दिया, जिसे उन्होंने "विशेष सैन्य अभियान" करार दिया। सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए-नोवोस्ती के अनुसार, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि पुतिन के आदेश से रूस की सीमाओं को बंद करने का अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए।


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News Editor

Parveen Kumar

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