भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री परवेज अशरफ की याचिका खारिज

punjabkesari.in Tuesday, Jun 25, 2019 - 06:55 PM (IST)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता बाबर अवान को बरी कर दिया। ​हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के वरिष्ठ नेता राजा परवेज अशरफ की बरी करने वाली याचिका खारिज कर दी। 

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक, नंदीपुर बिजली संयंत्र परियोजना के क्रियान्वयन में देरी से खजाने को 27 अरब रुपये के नुकसान के मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने सात आरोपियों को नामजद किया था। इनमें से पांच ने पूर्व में जमानत याचिकाएं दायर की थी। सभी आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया था । 

अवान ने अप्रैल में बरी के लिए अपील दायर की थी। अवान यूसुफ रजा गिलानी की सरकार में कानून एवं न्याय मंत्री थे। अदालती अवमानना के आरोपों पर यूसुफ रजा गिलानी के हटने के बाद पीपीपी के वरिष्ठ नेता अशरफ जून 2012 में प्रधानमंत्री बने थे। 


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vasudha

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