ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड पर विवादित बिल पास, उल्लंघन करने पर हो सकती है 10 साल की सजा
punjabkesari.in Wednesday, Sep 20, 2023 - 11:12 PM (IST)
दुबईः ईरान की संसद ने सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य इस्लामी ‘हेडस्कार्फ' (हिजाब) पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं और उनका समर्थन करने वालों के लिए सजा के प्रावधान वाले एक विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी।

महसा की 16 सितंबर 2022 को हो गई थी मौत
यह कदम 22 वर्षीय महसा अमिनी की बरसी के कुछ ही दिनों बाद आया, जिसे हिजाब का विरोध करने के लिए नैतिक पुलिस ने हिरासत में लिया था। महसा की हिरासत में मौत को लेकर देश में महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। महसा की 16 सितंबर 2022 को मौत हो गई थी इस विधेयक में अनिवार्य हिजाब नहीं पहने महिलाओं को सेवाएं मुहैया कराने वाले प्रतिष्ठानों के मालिकों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। यदि अपराध संगठित तरीके से होता है तो उल्लंघनकर्ताओं को 10 साल तक की सजा हो सकती है।

विधेयक को ईरान की 290 सीटों वाली संसद में 152 सांसदों द्वारा पारित किया गया है। इसे संवैधानिक निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करने वाली ‘गार्जियन काउंसिल' द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यह तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रभावी होगा।

