Kartik Aaryan के बाद अब Arjun Kapoor पहुंचे कोर्ट के द्वार, Personality Rights की सुरक्षा के लिए लगाई गुहार

punjabkesari.in Wednesday, Apr 29, 2026 - 03:43 PM (IST)

Kartik Aaryan के बाद अब Arjun Kapoor ने भी अब Personality Rights की सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले बॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकार जैसे कि सलमान खान, ऐश्वर्या राय ने भी यही रास्ता अपनाया था। अर्जुन कपूर ने बताया कि कैसे बिना इजाजत के ऑनलाइन उनकी फोटोज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी परेशानी से बचने के लिए अर्जुन कपूर ने अपने सुरक्षा की मांग के लिए ये कदम अपनाया है। आज दिल्ली कोर्ट में अर्जुन कपूर की पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा फैसला सुनाया जाएगा। 

Arjun Kapoor Personality Rights
 
अर्जुन कपूर के वकील ने कही यह बात 

अर्जुन कपूर के द्वारा पेश हुए उनके वकील प्रवीण आनंद ने बताया कि बिना पूछे कुछ बड़ी-बड़ी कंपनी भी उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही हैं, खास कर  बिक्री जैसी गतिविधियों में। 

पोर्नोग्राफिक प्रेजेंटेशन भी है शामिल 
अर्जुन कपूर के वकील ने यह भी बताया कि यौन रूप से उनकी ए.आई द्वारा तैयार तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ जगहों पर तो अर्जुन कपूर को जानवरों के साथ दिखाया गया है और यह उनकी इमेज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि अर्जुन को कुछ तस्वीरों में गोलगप्पे के रेडी लगाते हुए दिखाया गया है। 

Arjun Kapoor Personality Rights

इसी के साथ उनके वकील ने यह भी कहा कि किसी के व्यक्तित्व के साथ खेलना मज़ाक नहीं है। जिस तरह ने कोर्ट ने जुबिन नौटियाल, विवेक ओबेरॉय और आचार्य बालकृष्णन में फैसला सुनाया था, उसी तरह अर्जुन कपूर का भी फैसला सुनाया जाए। 

कोर्ट ने कहीं यह बात 
इस केस को देखते हुए गूगल के वकील ने कहा कि यदि आपको किसी कंटेंट को लेकर परेशानी है तो आप सीधा प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी कारवाही की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने Hrithik Roshan से जुड़े पुराने केस का भी उदाहरण दिया। 

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से उनसे जुड़ी सामग्री इंटरनेट से नहीं हटाई जा सकती। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन जीते हैं, उन्हें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई भी कंटेंट मानहानिकारक या अपमानजनक है, उस पर जरूर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। 

Arjun Kapoor Personality Rights

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले में विस्तृत अंतरिम आदेश जारी करेगी।


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Content Editor

Prachi Sharma

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