दिल्ली में लागू हो गया नया नियम: इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, AI कैमरे करेंगे स्कैन
punjabkesari.in Tuesday, Jul 01, 2025 - 12:00 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आज (1 जुलाई 2025) से 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को अब शहर के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। यह फैसला राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए लागू किया गया है।
AI तकनीक से निगरानी
इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर AI आधारित ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर उसकी उम्र का पता लगाते हैं। तय सीमा से अधिक पुराने वाहन की पहचान होने पर उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा।
पेट्रोल पंपों पर सख्ती
प्रत्येक पेट्रोल पंप पर अधिकारी तैनात रहेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हो। सभी पंपों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे वाहनों को ईंधन देने से इनकार करें और उनका रिकॉर्ड रखें।
नियम तोड़ने पर सजा
अगर कोई वाहन मालिक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो...
- 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है
- वाहन जब्त भी किया जा सकता है
- दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपए जुर्माना तय किया गया है
- सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे वाहन खड़े पाए जाने पर भी कार्रवाई होगी
सरकार की मंशा
दिल्ली में करीब 62 लाख पुराने वाहन हैं, जो प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं। सरकार चाहती है कि लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर रुख करें। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश और NGT के 2014 के निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि 15 साल पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क नहीं किया जा सकता।