अगले महीने से बेकार हो सकता है आपका पैन कार्ड, जल्द करा लें आधार से लिंक

punjabkesari.in Friday, Mar 10, 2023 - 11:50 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाया है तो जल्द करवा लीजिए। आप 31 मार्च यानी इस महीने के खत्म होने तक यह काम नहीं कर पाए तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। बाजार नियामक सेबी ने घोषणा की है कि पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। सेबी ने एक रिलीज में कहा, 'इनकम टैक्स एक्स 1961 के प्रावधान में हर पैन कार्डधारक को इसे अपने आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है।'

नहीं कर पाएंगे कई पैसों से जुड़े काम

रिलीज में आगे कहा गया, 'केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी सर्कुलर नं 7 के अनुसार, अगर 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो यह बेकार हो जाएगा। वह व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा।' ऐसे में आप वे सभी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे, जिनमें पैन कार्ड जरूरी होता है। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे।

पैन बेकार होने पर देना होगा जुर्माना

आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो यह बेकार हो जाएगा। इस बेकार पेन कार्ड को आप वित्तीय कार्यों के लिए यूज करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपए ही लेट फाइन देना होगा। सीबीडीटी ने 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपए लेट फाइन लगाया था।

यह है पैन को आधार से लिंक कराने का तरीका

आप एसएमएस और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। एसमएस वाले तरीके में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एक एसएमएस भेजना होगा। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन तरीके से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं और 1000 रुपए लेट फीस जमा करा सकते हैं। आइए जानते हैं इसका क्या प्रोसेस है।

स्टेप 1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. पहले से रजिस्टर नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन कराएं।
स्टेप 3. यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के उपयोग से पोर्टल पर लॉग-इन करें। यहां यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा।
स्टेप 4. अब आपको पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखेगी।
स्टेप 5. अब मेनु बार में से प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।
स्टेप 6. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें। यह आधार कार्ड पर दर्ज जानकारी के समान हो।
स्टेप 7. अगर जरूर हो तो "I have only year of birth in Aadhaar card" बॉक्स पर टिक करें।
स्टेप 8. 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 9. अगर दर्ज की गई जानकारी आपके पैन और आधार रिकॉर्ड्स से मिल रही है तो आपको 'लिंक नाऊ' बटन पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड सफलतापूर्वक आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा।
स्टेप 10. सफलतापूर्वक लिंक होने के बाद एक पॉप-अप मैसेज से आपको पता चल जाएगा कि आपके आधार की जानकारी आपके पैन रिकॉर्ड के साथ अपडेट हो गई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

jyoti choudhary

Recommended News

Related News