पानी की बोतलों के 21 रुपए लिए ज्यादा, रैस्टोरैंट मालिक देगा जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Oct 12, 2017 - 11:42 AM (IST)

जलपाईगुड़ी: एक रैस्टोरैंट मालिक को ग्राहक से पानू की बोतलों के 21 रुपए ज्यादा लेने के बदले 40,021 रुपए बतौर जुर्माना भुगतान करने होंगे। जलपाईगुड़ी जिला उपभोक्ता फोरम ने यह आदेश दिया है। यदि जुर्माने की रकम एक माह के भीतर नहीं दी गई तो प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से राशि पर ब्याज रैस्टोरैंट के मालिक को भरना होगा।

क्या है मामला
इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष के छात्र और जलपाईगुड़ी शहर के बेगुनटारी निवासी अभिमन्यु सिंह अपने दोस्तों के साथ 29 जून को भ्रमण पर गया था। वापसी में वह मयनागुड़ी इलाके के इस रैस्टोरैंट में गए। खाना खाने के दौरान उन्हें पेयजल की 3 बोतलें दी गईं जिनमें से प्रत्येक पर लिखे मूल्य से 7 रुपए अधिक बिल बनाया गया। अतिरिक्त मूल्य के बारे में पूछने पर उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उसके बाद ही ग्राहक ने 3 जुलाई को जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दायर कर दिया। उसके बाद 22 सितम्बर को उक्त फैसला फोरम ने दिया।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता अदालत के आदेश के मुताबिक जुर्माने की रकम 40,021 रुपए में से ग्राहक को मुआवजे के रूप में 15 हजार रुपए, अतिरिक्त लिए गए 21 रुपए और मामला करने के खर्च के तौर पर 3000 रुपए और कानूनी खर्च के रूप में 2000 रुपए देने होंगे। इनके अलावा स्टेट कंज्यूमर वैल्फेयर फंड में 20 हजार रुपए गरीब लोगों की सहायतार्थ लिए जाएंगे। 


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