PAN फॉर्म में ट्रांसजेंडर के लिए होगी अलग कैटेगरी
punjabkesari.in Tuesday, Apr 10, 2018 - 02:40 PM (IST)
नई दिल्लीः पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) बनवाने वाले ट्रांसजेंडर्स को अगल जेंडर कैटेगरी का अप्लीकेंट माना जाएगा। सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स नियम में संशोधन किया है। अभी तक पैन के लिए अप्लीकेशन फॉर्म में केवल दो ही जेंडर (पुरुष और स्त्री) कैटेगरी होती थी। बता दें, टैक्स संबंधी ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर होना जरूरी है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सी.बी.डी.टी.) ने सोमवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें ट्रांसजेंडर्स को पैन के लिए अप्लीकेशन फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स मिलेगा। यह नोटिफिकेशन इनकम टैक्स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी किया गया है। इसमें पैन नंबर के लिए नया अप्लीकेशन फॉर्म जारी किया गया है।
ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी को होगी सहूलियत
सी.बी.डी.टी. के एक सीनियर अफसर ने बताया कि इस संबंध में बोर्ड को कुछ सुझाव मिले थे। जिसके बाद टैक्स नियमों में संशोधन किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को पैन कार्ड बनवाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी और यह समस्या और गहरा गई थी जब आधार में थर्ड जेंडर का प्रावधान किया गया था लेकिन पैन में नहीं था। इसलिए ट्रांसजेंडर आधार से अपना पैन लिंक करने में सक्षम भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि अब नया बदलाव फॉर्म 49 ए (भारतीय नागरिकों के लिए पैन अप्लीकेशन फॉर्म) में दिखाई देगा।