पान मसाला-गुटखा कंपनियों को राहत, सरकार ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन

punjabkesari.in Thursday, Apr 11, 2024 - 02:04 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः पान मसाला, गुटखा बनाने-बेचने वाली कंपनियों के लिए विशेष रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग की समयसीमा पर सरकार ने अपडेट दिया है। सरकार ने पान-मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए विशेष प्रक्रिया के कार्यान्वयन की समय सीमा बढ़ा दी है।

अब ऐसी कंपनियां 15 मई, 2024 तक पुराने प्रोसेस से अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इससे पहले नई पंजीकरण और मासिक रिटर्न दाखिल प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 से क्रियान्वित करने की जनवरी में घोषणा की थी। ऐसे व्यवसायों के पंजीकरण, रिकॉर्ड रखना और मासिक जानकारी में आमूलचूल बदलाव के कदम का मकसद पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के जीएसटी अनुपालन में सुधार करना था।

वित्त विधेयक 2024 के जरिए जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि पान मसाला, गुटखा और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा, यदि वे एक अप्रैल से अपनी पैकिंग मशीनरी को जीएसटी अधिकारियों के साथ पंजीकृत करने में विफल रहते हैं।

क्यों बढ़ाई गई डेट?

सीबीआईसी ने एक अधिसूचना के जरिए इस विशेष प्रक्रिया के कार्यान्वयन की तारीख 45 दिन बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। इस बीच, मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि न तो जीएसटी प्रणाली ने नई प्रक्रिया पर कोई परामर्श जारी किया है और न ही नई फाइलिंग संबंधी जानकारी दी गई। परिणामस्वरूप सरकार ने नई प्रक्रिया के कार्यान्वयन को 45 दिन यानी 15, 2024 मई तक स्थगित करने का निर्णय लिया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

jyoti choudhary

Recommended News

Related News