ट्रैक्टर हो सकते है महंगे, मालिकों पर पड़ेगा टैक्स बोझ

punjabkesari.in Saturday, Oct 07, 2017 - 04:55 PM (IST)

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने ट्रैक्टर को नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगिरी से बाहर करने का निर्णय लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने इस संबंध में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे जहां ट्रेक्टर की कीमत बढ़ जाएगी, वहीं ट्रैक्टर मालिकों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में संशोधन किया जा रहा है और नया रूल सेंट्रल मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) रूल्स 2017 के नाम से जाना जाएगा। रूल्स् 1989 के मुताबिक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर को एक नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल माना जाता है। लेकिन नए रूल्स में संशोधन करते हुए कहा गया है कि इस लाइन को हटा दिया जाए। यानी कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर को नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगिरी से हटा दिया जाए। मिनिस्ट्री ने इस अमेंडमेंट को लेकर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, जो 27 अक्टूबर से पहले मिनिस्ट्री को भेजनी होगी।

महंगे हो जाएंगे ट्रैक्टर  
सिंह ने बताया कि अब तक ट्रैक्टर को फार्मिंग इक्विपमेंट माना जाता है और खरीदते वक्त ट्रैक्टर पर 12 फीसदी जी.एस.टी. लगता है, लेकिन अब इन्हें टेम्पो, ट्रक की कैटेगिरी में डाला जाता है तो उस पर 28 फीसदी जी.एस.टी. लगेगा। इससे ट्रैक्टर महंगे हो सकते हैं।


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