बिना पैन कार्ड के EPF से पैसा निकालने पर अब 20% TDS
punjabkesari.in Friday, Feb 03, 2023 - 01:32 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आप बिना पैन कार्ड के ईपीएफ से पैसे निकालते हैं तो अब आपको इस पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा, जो पहले 30 फीसदी हुआ करता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट में इसका ऐलान किया। कर्मचारियों की भविष्य निधि से निकासी पर काटे गए कर में यह कमी उन वेतनभोगियों की मदद करने वाली है, जिनका पैन ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया गया है।
मौजूदा आयकर कानूनों के अनुसार, खाता खोलने के पांच साल के भीतर ईपीएफ निकासी पर टीडीएस काटा जाता है। यदि ईपीएफओ के पास पैन उपलब्ध है, तो निकासी राशि 50,000 रुपए से अधिक होने पर 10 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाता है। हालांकि, इसके रिफंड का दावा आप कर सकते हैं।
बजट 2023 के अनुसार, कम वेतन पाने वाले कई कर्मचारियों के पास पैन नहीं है और इस तरह धारा 192ए के तहत उनके मामलों में अधिकतम दर पर टीडीएस काटा जा रहा है। पैन देने में विफल होने की स्थिति में 10 फीसदी कम कर काटा जाएगा। एक ईपीएफ खाताधारक ईपीएफओ को फॉर्म 15एच या फॉर्म 15जी जमा कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईपीएफ खाते से निकासी पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। फॉर्म 15जी 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है और फॉर्म 15एच 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए है।
पांच साल से पहले निकालेंगे तो TDS लगेगा
5 साल की अवधि पूरी होने से पहले अगर ईपीएफ से 50 हजार रुपए से कम निकासी होती है तो टीडीएस नहीं कटता है लेकिन अगर 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले 50 हजार रुपए से ज्यादा रकम निकाली जाती है तो टीडीएस कटेगा। अगर कोई नौकरी बदलता है और पुराने ईपीएफ को जारी रखता है, तब भी निकासी पर टीडीएस नहीं कटता है, बशर्ते 5 साल और 50,000 रुपए वाली शर्त पूरी हो रही हो।