Damaged Notes- कटे-फटे या गंदे नोट? अब बैंक में आसानी से बदलिए, जानें पूरी प्रक्रिया

punjabkesari.in Tuesday, Apr 29, 2025 - 03:37 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः रोजमर्रा के लेनदेन में कटे-फटे या गंदे नोट मिलने की समस्या आम है लेकिन इन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्पष्ट गाइडलाइंस के तहत, ऐसे नोटों को आसानी से बदला जा सकता है।

सोइल्ड नोट

हल्के फटे या गंदे नोट, जिन्हें Soiled Notes कहा जाता है, किसी भी बैंक शाखा में बदले जा सकते हैं। इसके लिए खाता होना जरूरी नहीं है। यदि नोट की स्थिति ठीक है, तो आपको तुरंत नया नोट या खाते में पैसा मिल जाता है। 

म्यूटिलेटेड नोट

अगर नोट में कुछ हिस्सा गायब है या वह बुरी तरह फटा है लेकिन सुरक्षा चिन्ह जैसे सीरियल नंबर या वाटरमार्क साफ हैं, तो यह Mutilated Note कहलाता है। इसे RBI के नोट रिफंड नियमों के तहत बैंक में जमा कर बदला जा सकता है।

पूरी तरह क्षतिग्रस्त नोट

जले हुए, चिपके हुए या पूरी तरह नष्ट नोट सामान्य बैंक में नहीं बदले जाते। इन्हें RBI के Issue Office में भेजना होता है, जहां जांच के बाद उचित मुआवजा दिया जाता है।

एक्सचेंज की सीमा और नियम

  • एक बार में अधिकतम 20 नोट और कुल ₹5,000 तक ही हाथोंहाथ बदले जा सकते हैं।
  • ₹50,000 से अधिक की राशि के लिए बैंक नोट रखकर बाद में खाते में राशि जमा करता है।
  • ₹1 से ₹20 तक के नोट बदलने पर कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि ₹50 से ऊपर के खराब नोट बदलने पर मामूली शुल्क लग सकता है।
  • नोटों को स्टेपल या टेप न करें।

बैंक मना करे तो करें शिकायत

यदि कोई बैंक नोट बदलने से मना करता है, तो आप RBI की वेबसाइट या लोकपाल व्यवस्था के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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