कंज्यूमर फोरमः टाटा AIG को 98 लाख की क्षतिपूर्ति का आदेश

punjabkesari.in Monday, Jul 16, 2018 - 11:36 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक युवक को दुर्घटना बीमा के प्रकरण में अदालत ने 98 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

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क्या है मामला
अभियोजन के अनुसार छिंदवाड़ा का निवासी विवेक डहेरिया बेंगलूर में एक निजी कंपनी में प्रबंधक था। वह 5 जुलाई 2015 को छिंदवाड़ा में एक कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया और कोमा में चला गया। उसका उपचार अभी भी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में टक्कर मारने वाली कार की बीमा कंपनी टाटा ए.आई.जी. पर विवेक के परिजनों ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दावा जिला अदालत में प्रस्तुत किया था।

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क्या कहा अदालत ने
इस मामले को कल लोक अदालत में समझौता प्रकरण के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसमें अदालत ने 98 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया। जिले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह मामला सबसे अधिक राशि का है।


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