RBI ने इस डिजिटल पेमेंट कंपनी पर ठोका 21 लाख रुपए का जुर्माना, जांच में सामने आई खामियां
punjabkesari.in Saturday, Sep 13, 2025 - 03:53 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट कंपनी PhonePe लिमिटेड पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) नियमों के उल्लंघन के चलते की गई।
जांच में सामने आई खामियां
केंद्रीय बैंक ने अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक PhonePe के ऑपरेशन्स की वैधानिक जांच की। जांच में पाया गया कि कई मौकों पर कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में दिन के अंत का बैलेंस ग्राहकों के बकाया PPI और व्यापारियों को देय भुगतान से कम था। इसके अलावा कंपनी ने इस कमी की रिपोर्ट RBI को समय पर नहीं दी।
RBI का नोटिस और फैसला
RBI ने PhonePe को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा। कंपनी ने लिखित जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई में अपनी दलीलें दीं लेकिन सभी तथ्यों की समीक्षा के बाद RBI ने कंपनी को दोषी पाया और जुर्माना ठोकने का निर्णय लिया।
हालांकि, RBI ने साफ किया कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय कमियों पर आधारित है और इसका असर ग्राहकों के लेन-देन या PhonePe और ग्राहकों के बीच समझौतों की वैधता पर नहीं पड़ेगा।
NBFC पर RBI की कार्रवाई
इसी बीच, RBI ने बताया कि PhonePe टेक्नोलॉजी सर्विसेज और आदित्य बिड़ला फाइनेंस सहित नौ नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) ने अलग-अलग कारणों से अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) वापस कर दिए हैं। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने एक अलग आदेश में 31 NBFC के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए।