बड़े ट्रांजैक्शन पर नहीं भरते रिटर्न, तो मुश्किल से बचने के लिए मिलेगा सिर्फ 21 दिन का मौका

punjabkesari.in Wednesday, Jan 23, 2019 - 12:50 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आपने कई बड़े लेन-देन किए हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो जल्द ही आपको इनकम टैक्स से ईमेल या sms से नोटिस मिलने वाला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) के मॉनिटरिंग सिस्टम ने ऐसे लोगों की पहचान की है, जिनकी आय तो टैक्स के दायरे में आती है, पर इन लोगों ने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

ऐसे में विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जिन पर टैक्स की देनदारी बनती है, वो 21 दिनों में अपना रिटर्न भर दे या फिर टैक्स असेसमेंट के बारे में ऑनलाइन जानकारी दें। अगर उनकी ओर से दी गई जानकारी सही पाई गई, तो मामला बंद हो जाएगा लेकिन गलत जानकारी देने और टैक्स न भरने वालों पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई है।

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आनलाइन भरें इनकम टैक्स रिटर्न 
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू किया है, जिसके जरिए पता किया जा सकता है कि आप पर कितना टैक्स बनता है और किस तरह से इसे भरा जाएं। इसके लिए किसी टैक्स ऑफिसर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी प्रकिया ऑनलाइन मौजूद है।

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इनकम टैक्स के बारे में ले जानकारी
टैक्स रिटर्न भरने के लिए किसी तरह की जानकारी के लिए विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल  https://incometaxindiaefiling.gov.in. से जानकारी ली जा सकती है। पैन कार्ड होल्डर इलेक्ट्रॉनिक्ली पोर्टल से अपना रिस्पांस फिल कर सकते हैं और रिकॉर्ड के तौर पर इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं। किसी तरह की अन्य जानकारी के लिए User Guide और FAQs का सहारा लिया जा सकता है। यह Compliance Portal के Resources मेन्यू में उपलब्ध है।  

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इनकम टैक्स विभाग के रिटर्न न भरने वालों की तैयार की लिस्ट
इनकम टैक्स विभाग नॉन फिलर मॉनिटरिंग सिस्टम (NMS) से आम लोगों के बैंक खाते से लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हर एक डिटेल रख रखा है। विभाग के पासे मौजूदा वक्त में 2018-19 में टैक्स का रिटर्न न भरने की लिस्ट तैयार की गई है। डाटा एनालिस्ट फाइनेंसियल ईयर 2017-18 में टैक्स की देनदारी बनने के बावजूद एसेस्मेंट ईयर 2018-19 में अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइन नहीं करने वालों की एक लिस्ट तैयार की है। 


 


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jyoti choudhary

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