CONSUMER FORUM: नहीं दिया फसल बीमा का लाभ, अब HDFC बैंक देगा 4,07,294 रुपए

punjabkesari.in Tuesday, Jun 26, 2018 - 11:35 AM (IST)

सागरः किसान द्वारा बैंक से अपनी फसल का बीमा कराने के बावजूद उसका लाभ न देने पर उपभोक्ता फोरम ने एच.डी.एफ.सी. बैंक को ब्याज सहित 4,07,294 रुपए देने का आदेश दिया है।

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क्या है मामला
ग्राम ढुरूआ निवासी राजा भाई एवं उनकी पत्नी साधना का किसान क्रैडिट कार्ड एच.डी.एफ.सी. बैंक बीना में था। वर्ष 2015 में खरीफ फसल सोयाबीन के लिए राजा भाई व उनकी पत्नी ने किसान क्रैडिट कार्ड से राशि निकाली थी, लेकिन बैंक ने नियमानुसार किसान को फसल बीमा नहीं दिया। वर्ष 2015 में ग्राम ढुरूआ की खड़ी फसल नष्ट हो गई। वर्ष 2016 में ग्राम सभा में अन्य किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया। जब किसान राजा व उसकी पत्नी ने बैंक से अपने फसल बीमा की राशि मांगी तो बैंक ने कहा कि बीमा नहीं हो पाया था। जिस कारण उसकी क्षतिपूर्ति नहीं आई है। परेशान होकर राजा भाई ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

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यह कहा फोरम ने 
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष टी.आर. उइके व सदस्य अनुभा वर्मा ने फैसला परिवादी के पक्ष में सुनाया। फोरम ने एच.डी.एफ.सी. बैंक को फसल बीमा राशि, परिवादी को हुई मानसिक परेशानी व वाद व्यय के कुल मिलाकर 4 लाख 7 हजार 294 रुपए 7 प्रतिशत ब्याज सहित एक माह के अंदर देने के आदेश दिए हैं।

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Supreet Kaur

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