अंतरराष्ट्रीय समिति का केयर्न मध्यस्थता मामले पर भारत को झटका

punjabkesari.in Wednesday, Apr 26, 2017 - 05:02 PM (IST)

नई दिल्लीः भारत को झटका देते हुए एक अंतरराष्ट्रीय पंच-निर्णय समिति ने ब्रिटेन की तेल कंपनी केयर्न एनर्जी (Cairn Energy) पीएलसी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की प्रक्रिया पर स्थगन से इनकार किया है। पिछली तारीख से 10,247 करोड़ रुपए की कर मांग के मामले में केयर्न ने मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की थी। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि तीन न्यायाधीशों के इस मंच ने भारत के इस मामले में यह मुद्दा अलग से तय करने से इनकार किया कि यह भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय निवेश संरक्षण संधि के तहत आता है कि नहीं। आयकर विभाग ने जनवरी, 2014 में केयर्न एनर्जी द्वारा भारतीय परिसंपत्तियों के नवगठित कंपनी केयर्न इंडिया को स्थानांतरण और इसे शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध कराने में पूंजीगत लाभ कमाने का मामला बनाया था। दीर्घावधि का पूंजीगत लाभ कर लागू करने के बजाय उसने लघु अवधि का पूंजीगत लाभ कर लगाया और कंपनी को 10,247 करोड़ रुपए का कर नोटिस दिया।

इसके अलावा कर विभाग ने केयर्न एनर्जी के केयर्न इंडिया में शेष 9.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री पर भी रोक लगा दी। ब्रिटिश कंपनी ने 2011 में इसे वेदांता समूह को बेचा था । अप्रैल, 2014 में कर विभाग ने केयर्न इंडिया को 20,495 करोड़ रुपए का कर नोटिस दिया था। ब्रिटेन की पूर्ववर्ती अनुषंगी को पूंजीगत लाभ पर कटौती में विफल रहने के लिए यह नोटिस दिया गया था।


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