शेयर बाजार निवेशकों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, सेबी ने किया ऐलान
punjabkesari.in Tuesday, Sep 02, 2025 - 01:26 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेडिंग, खासकर इंडेक्स ऑप्शंस पर नई पोजीशन लिमिट लागू करने का ऐलान किया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा।
नई लिमिट क्या है?
सेबी ने कहा कि अब एक ट्रेडर की नेट इंट्राडे पोजीशन (FutEq फ्रेमवर्क के आधार पर) की अधिकतम सीमा 5,000 करोड़ रुपए प्रति इकाई होगी। पहले यह लिमिट 1,500 करोड़ रुपए थी।
- ग्रॉस पोजीशन लिमिट 10,000 करोड़ रुपए पर यथावत रहेगी (लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर अलग-अलग लागू)।
- लिमिट का कैलकुलेशन फ्यूचर्स-इक्विवेलेंट (FutEq) फ्रेमवर्क के आधार पर होगा, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन दोनों समायोजित की जाएंगी।
क्यों जरूरी था बदलाव?
सेबी का कहना है कि कुछ निवेशक जरूरत से ज्यादा लीवरेज लेकर बड़ी पोजीशन बना लेते हैं, जिससे बाजार में जोखिम और अस्थिरता बढ़ती है। नई लिमिट से:
- निवेशकों को अपनी वास्तविक पूंजी और मार्जिन के हिसाब से ही ट्रेड करना होगा।
- बाजार में पारदर्शिता और स्थिरता बढ़ेगी।
- छोटे और रिटेल निवेशकों को अनावश्यक नुकसान से बचाया जा सकेगा।
- एक्सचेंजों को भी बड़े ट्रेड्स पर कड़ी निगरानी रखने का मौका मिलेगा।
असर क्या होगा?
नए नियम लागू होने के बाद कोई भी निवेशक सेबी द्वारा तय सीमा से ज्यादा इंट्राडे पोजीशन नहीं ले पाएगा यानी अब बड़े लीवरेज के जरिए “ओवरसाइज़्ड ट्रेड्स” करना मुश्किल होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बाजार को गहराई देने के साथ-साथ रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करेगा।