Bitcoin से मिले लाभ पर लगेगा भारी-भरकम टैक्स

punjabkesari.in Monday, Dec 11, 2017 - 12:53 PM (IST)

नई दिल्लीः अभासी मुद्रा बिटाकॉइन लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसकी वैल्‍यू अब 15 हजार डॉलर प्रति बिटकॉइन को भी पार कर चुकी है। इस मुद्रा की तेजी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस वर्ष की शुरुआत में इसकी वैल्‍यू जहां महज 800 डॉलर प्रति बिटकॉइन हुआ करती थी वहीं सितंबर में इसकी वैल्‍यू करीब 3500 डॉलर आंकी गई थी। अब इसने 15 हजार डॉलर प्रति बिटकॉइन का भी आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन निवेशक इसी शशोपंज में हैं कि इस ट्रेड से जो रिटर्न मिलेगा, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं और लगेगा तो कितना। 

बेंगलुरु में एक अमरीकी आईटी कंपनी में काम कर रहे 36 वर्षीय इंजिनियर एस श्रीधर ने शुक्रवार को करीब 20 बिटकॉइंस बेचे थे। उनके टैक्स अडवाइजर ने उनसे कहा कि वह अब मुश्किल में फंस सकते हैं। रिटर्न को श्रीधर ने अपने बैंक खाते में ट्रांसफर किया था। श्रीधर देश के उन कई लोगों में शामिल हैं जो अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स बेचने की आपाधापी में हैं क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट पर टैक्स की तस्वीर साफ नहीं है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि बिटकॉइन से मिलनेवाले रिटर्न पर 20-30 फीसदी टैक्स लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रिटर्न को बिजनस इनकम माना जाता है या कैपिटल गेंस। 

एक्सपर्ट्स के अनुसार, 'अगर कोई बिटकॉइन बेचता है तो उससे गेंस पर निश्चित तौर पर टैक्स लगेगा। टैक्स इस बात पर निर्भर करेगा कि वह गेंस को बिजनस इनकम के रूप में दिखाना चाहता है या कैपिटल गेंस के रूप में।' उन्होंने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट बिटकॉइंस बेचने से हासिल रकम को बिजनस इनकम मान सकता है। इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर्स बिटकॉइन से रिटर्न पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिटकॉइंस को कम-से-कम 36 महीने होल्ड किया गया हो तो 20 फीसदी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। दूसरे सभी मामलों में 30 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News