ग्रेटर नोएडाः हजारों लोगों को झटका, 20 साल पहले खरीदे प्लॉट के लिए अब देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे

punjabkesari.in Sunday, Oct 06, 2019 - 02:02 PM (IST)

नई दिल्लीः ग्रेटर नोएडा के कम से कम 25 हजार लोगों को दिवाली से पहले झटका लगा है। दरअसल, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 20 साल पहले खरीदे गए प्लॉट के लिए अतिरिक्त रकम जमा करने के लिए कहा है।

इतने पैसे देने होंगे एक्स्ट्रा
29 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में अथॉरिटी ने कहा है कि किसानों को अतिरिक्त 64.7 प्रतिशत मुआवजा देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद, अथॉरिटी 1,287 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लोगों से अधिक पैसा वसूलेगी। इस रकम पर 1 मई से अबतक का 11 फीसदी ब्याज भी देना होगा। इस तरह 200 वर्ग मीटर आकार के प्लॉट के लिए 4,29,766 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।

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नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह अमाउंट तीन-तीन माह के अंतराल पर चार किस्तों में देनी होगी। पहली किस्त 31 अक्टूबर तक जमा करनी है। अथॉरिटी ने इस मामले में शहरवासियों को नोटिस भेजने भी शुरू कर दिए हैं।

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ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 39 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर की थी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस.यू खान और न्यायमूर्ति वी.के. शुक्ला की पीठ ने 22 अक्टूबर, 2011 को अपने फैसले में किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा और 10 फीसदी आबादी के विकसित प्लॉट देने के ऑर्डर अथॉरिटी को दिए थे। अथॉरिटी ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए किसानों को अतिरिक्त मुआवजे की राशि बांट दी थी। अथॉरिटी अब अतिरिक्त मुआवजे के रूप में किसानों को बांटी गई धनराशि आवंटियों से वसूलने जा रही है।

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jyoti choudhary

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