को-लोकेशन घोटाला मामले में चित्रा रामकृष्ण पर ₹5 करोड़ और एनएसई पर ₹7 करोड़ का जुर्माना लगा

punjabkesari.in Wednesday, Jun 29, 2022 - 05:01 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः को-लोकेशन घोटाला से जुड़े डार्क फाइबर मामले में सेबी ने देश के सबसे बड़े एक्सचेंज एनएसई पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण पर भी जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर 5 करोड़ रुपए व 2 पूर्व अधिकारियों सुब्रमण्यम आनंद और रवि वाराणसी पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा सेबी ने इसी मामले में वे2वेल्थ ब्रोकर्स पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2014-15 का है। इस मामले में सीबीआई ने एक एफआईआर भी दर्ज की थी।

क्या है को-लोकेशन घोटाला
को-लोकेशन सेवा के तहत ब्रोकर्स को उनका सर्वर एक्सचेंज परिसर में लगाने की अनुमति दी जाती है। जिसकी मदद से वह और तेजी से शेयर बाजार में हो रही हलचल का पता लगा सकें और फायदा उठा सकें। जांच में सामने आया था कि कई ब्रोकर्स ने इसमें धांधली कर फायदा उठाया और करोड़ों रुपए अवैध रूप से कमाए। जांच में एल्गोरिदम में छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। जिस दौरान यह घोटाला हुआ उस समय चित्रा रामकृष्ण ने एनएसई ने विभिन्न क्षमताओं में सेवा दी थी। इनमें से एक सीईओ का पद भी था।

इस मामले में हुई कार्रवाई
सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर देशभर में तलाशी अभियान चलाया है। कई शहरों में ब्रोकर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। चित्रा रामकृष्ण और एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा ओपीजी सिक्योरिटी के प्रमोटर संजय गुप्ता को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्ता को इस घोटाले का मुख्य आरोपी माना जाता है। इस मामले में सेबी ने संस्थाओं व अधिकारियों समेत कुल 18 लोगों को दोषी पाया है। इन सब पर कुल मिलाकर करीब 44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है।
 
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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