ग्राहकों के लिए राहत: अब चेक क्लीयरिंग होगी सुपर फास्ट, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन
punjabkesari.in Thursday, Oct 16, 2025 - 11:20 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार 3 जनवरी, 2026 से काउंटर पर जमा किए गए चेक सिर्फ तीन घंटे में क्लीयर हो जाएंगे। RBI ने यह बदलाव दो चरणों में लागू किया है। पहले चरण के तहत, जो 4 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, चेक सुबह जमा होने पर शाम तक क्लीयर किए जा रहे हैं।
दूसरे चरण में नियम और भी सख्त हो जाएंगे। अब चेक जमा होने के तीन घंटे के भीतर बैंक को पास या फेल होने की पुष्टि करनी होगी। अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता, तो चेक स्वतः पास मान लिया जाएगा और उसका सेटलमेंट शुरू हो जाएगा। इससे चेक क्लीयरिंग प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज़ और सुविधाजनक हो जाएगी।
प्रक्रिया कैसे काम करेगी
प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि ग्राहक चेक बैंक में जमा करेगा, बैंक उसे स्कैन कर डिजिटली क्लीयरिंग हाउस को भेजेगा और भुगतानकर्ता बैंक को तय समय में पास या फेल की सूचना देनी होगी। अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता, तो चेक को वैध मानकर सेटलमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सेटलमेंट के लगभग एक घंटे बाद राशि ग्राहक के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी।
RBI का यह कदम चेक क्लीयरिंग की समयसीमा को कम करने और ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से किया गया है।