सावधानः 1 सितंबर से ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, लगेगा भारी जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Aug 22, 2019 - 11:23 AM (IST)

नई दिल्लीः सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब उनको सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का 100 फीसदी पालन करना ही होगा। ऐसा न करने पर उन्हें 10 गुना से लेकर 30 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो यह व्यवस्था देशभर में 10 दिन बाद यानी 1 सितंबर 2019 से एक साथ लागू हो जाएगी।
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देना होगा भारी-भरकम जुर्माना 
बीते संसद के सत्र में मंजूर किए गए मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 में यातायात उल्लंघन पर बढ़ा हुआ जुर्माना एक सितंबर से लागू हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों को जरूरी नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। 

  • नए नियम के तहत दोपहिया वाहनों में ओवरलोडिंग पर पहले के 100 रुपए के मुकाबले अब 30 गुना यानी 3 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। 
  • इसी प्रकार हिट एंड रन के मामले में मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से दो लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। फिलहाल महज 25,000 रुपए का ही प्रावधान है। 
  • नशे में गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माने को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया है।
  • खतरनाक ड्राइविंग पर जुर्माना भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। 
  • बिना लाइसैंस के गाड़ी चलाने पर अब 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, वर्तमान में मात्र 500 रुपए का चालान कटता है।
  • चार पहिया वाहन चालक बिना सीट बैल्ट पहने गाड़ी चलाते हैं तो 100 रुपए की बजाय 1,000 रुपए देना होगा।
  • तय सीमा से अधिक स्पीड से चलाने पर 400 रुपए के स्थान पर 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। 
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। फिलहाल यह 
  • महज 1,000 रुपया हैं। कुछ मामलों में सरकार ने ड्राइविंग लाइसैंस रद्द करने और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने तक का प्रावधान रखा है। 
  • किसी किशोर के ड्राइविंग के दौरान सड़क पर कोई अपराध या हादसा होने पर गाड़ी मालिक या अभिभावक को दोषी माना जाएगा। उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा।

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मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध एक सितंबर से होंगे लागू: गडकरी
सरकार ने बुधवार को कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के 63 उपबंध एक सितंबर से लागू होंगे। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी-भरकम जुर्माना शामिल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, ‘‘मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है। हमने अधिनियम के 63 उपबंधों को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है।’’ गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई वैबसाइट के लॉन्च के मौके पर यह बात कही।  केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘इन 63 उपबंधों में हमने जुर्माना बढ़ाया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से दौडऩे (ओवरस्पीड) और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है।’’
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