क्या आपको पता है? सोना खरीदने के बाद बेचने पर भी लगता है भारी टैक्स

punjabkesari.in Wednesday, Nov 25, 2020 - 02:23 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः देशभर में फैले कोरोना वायरस की बीच सोने में निवेश काफी बढ़ गया है। लोगों ने गोल्ड को निवेश के रुप में काफी पसंद किया है लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सोना खरीदने के साथ-साथ आपको बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता है। गोल्ड को बेचते समय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स चुकाना होता है।  

आपको बता दें जब आफ मार्केट से गोल्ड खरीदते हैं तो 3 फीसदी GST लगता है लेकिन जब आप बेचते हैं तो यह देखा जाता है कि आपके पास कितने समय से ज्वैलरी है। उस समय के हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। सोने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा, जब खरीद की तारीख से 3 साल के अंदर आप ज्वैलरी बेचते हैं। वहीं अगर आप तीन साल के अंदर गोल्ड बेचते हैं तो आपको नियम के मुताबिक, STCG चुकाना होता है। ज्वैलरी बेचने पर आपकी जितनी भी कमाई होती है आपको उस कमाई पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है।

बता दें अगर आप तीन साल बाद ज्वैलरी बेचते हैं तो आपको इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स चुकाना होता है। LTCG के मुताबिक, आपको इस पर 20.80 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है। बजट 2020 में LTCG पर सेस को 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया था, जोकि टैक्स की दर में शामिल है।
 


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jyoti choudhary

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