हरियाणा में महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध अपराधों में भारी वृद्धि

punjabkesari.in Wednesday, Jun 06, 2018 - 03:42 AM (IST)

देश में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय रूप धारण कर चुकी है। हरियाणा भी इसका अपवाद नहीं है जहां अन्य अपराधों के अलावा महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध अपराध लगातार जारी हैं। 

गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद में हाल ही में बलात्कार का शिकार होने वाली अधिकांश बच्चियों की आयु भी 10 वर्ष से कम है तथा स्थिति की गंभीरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मई महीने से अब तक राज्य में बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के प्रतिदिन औसतन 3 मामले दर्ज हुए जिनमें से पिछले चार सप्ताह में सामने आए चंद मामले निम्र में दर्ज हैं :

11 मई को उकलाना थाना के अंतर्गत एक गांव में 2 महिलाओं ने एक नाबालिगा को सत्संग की आड़ में अपने घर बुलाया और नशीला पदार्थ खिलाकर 2 युवकों से उसका सामूहिक बलात्कार करवा डाला। 14 मई को गुरुग्राम में 5 साल की एक मासूम बच्ची से बलात्कार। 16 मई को 6 लोगों द्वारा दिल्ली की रहने वाली एक महिला को फोन करके धोखे से फरीदाबाद बुलाकर उससे सामूहिक बलात्कार। 18 मई को यमुनानगर के खजूरी गांव में एक मंदबुद्धि युवती के साथ गांव के युवक ने पशुओं के बाड़े में बलात्कार किया। 

20 मई को मानेसर में एक 38 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 12 वर्षीय बेटी से कई महीनों तक बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 21 मई को गुरुग्राम में एक मूक -बधिर महिला के साथ बलात्कार किया गया और इसी दिन मानेसर में 6 मास की गर्भवती एक 23 वर्षीय युवती से एक आटो-रिक्शा चालक तथा उसके 2 साथियों ने सामूहिक बलात्कार किया। 30 मई को जींद में एक 5 वर्ष की बच्ची को एक दुकानदार के बेटे ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। 31 मई को मानेसर में 13 वर्षीय बच्ची के साथ एक व्यक्ति ने बलात्कार करने की कोशिश की परंतु बच्ची के शोर मचाने पर उसके परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। 

02 जून को पलवल के सदर थाना इलाके में एक 5 वर्षीय बच्ची के पिता से रंजिश के चलते एक युवक ने बच्ची से बलात्कार के बाद चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में बच्ची के हाथों, छाती, पेट और मुंह पर नुकीले धारदार हथियार के 6 गहरे घाव पाए गए। 02 जून को हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता निर्मल सिंह के एक कर्मचारी की घर से लापता हुई 6 वर्षीय बेटी की लाश 3 जून को मंत्री के फार्म के निकट पड़ी मिली। उसका गला तेज धार हथियार से कटा हुआ था और रक्त रंजित गुप्तांग सहित विभिन्न अंगों पर चोटों के निशान थे। डाक्टरों के अनुसार उसके साथ बलात्कार और शरीर के विभिन्न अंगों को क्षतिग्रस्त किया गया था। 

03 जून को सोनीपत में 10वीं कक्षा की एक छात्रा से 3 युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और धमकाने का मामला सामने आया। 05 जून को जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करने, वीडियो बनाने और फोटो खींचने के आरोप लगाए। युवती का आरोप है कि युवक ने उसके अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया। 

महिलाओं-बच्चियों के विरुद्ध अपराधों की उपरोक्त घटनाओं से स्पष्टï है कि बलात्कारियों को सबक सिखाने के लिए भले ही राज्य सरकार ने 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से बर्बरता करने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया है परंतु उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। अत: इसके लिए इसे लागू करने वाली मशीनरी को चाक-चौबंद करने और विभिन्न क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पर नजर रखने के लिए तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के अलावा दोषियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक अदालतों में केस चलाकर उन्हें जल्द से जल्द कठोरतम दंड दिलवाना भी जरूरी है ताकि महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हो सकें।—विजय कुमार 

 


 

     


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Pardeep

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