छह माह में वितरण कंपनियों का बकाया 24,689 करोड़ रुपये घटा : बिजली मंत्रालय
punjabkesari.in Wednesday, Nov 30, 2022 - 02:46 PM (IST)
नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादकों, पारेषण कंपनियों और व्यापारियों का बकाया पिछले छह माह में 24,680 करोड़ रुपये घटकर 1,13,269 करोड़ रुपये रह गया है। बिजली मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।
बिजली मंत्रालय ने बयान में कहा कि बिजली (विलम्ब भुगतान अधिभार एवं संबद्ध मामले) नियम, 2022 के क्रियान्वयन के साथ डिस्कॉम के आपूर्तिकर्ताओं (बिजली उत्पादक, पारेषण कंपनियों और व्यापारियों) के बकाया में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
बयान में कहा गया है कि डिस्कॉम पर कुल बकाया तीन जून, 2022 को 1,37,949 करोड़ रुपये था। चार मासिक किस्तों (ईएमआई) के समय पर भुगतान से यह 24,680 करोड़ रुपये घटकर 1,13,269 करोड़ रुपये रह गया है।
पांच राज्यों ने 24,680 करोड़ रुपये की ईएमआई के भुगतान के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी लि. से 16,812 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है जबकि आठ अन्य राज्यों ने इसके लिए अपनी खुद व्यवस्था की है।
वितरण कंपनियां भी अपने मौजूदा बकाया का समय पर भुगतान कर रही हैं, जिसने वे नियमन के तहत नहीं आएं।
वितरण कंपनियों ने पिछले पांच माह में मौजूदा बकाया के करीब 1,68,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
अभी सिर्फ एक कंपनी जेबीवीएनएल ने मौजूदा बकाया का भुगतान नहीं करने की वजह से नियमन के तहत आई है।
बयान के अनुसार अबतक जो परिणाम आये हैं, उसको देखते हुए यह उम्मीद है कि विलम्ब भुगतान अधिभार नियम के कड़ाई से क्रियान्वयन से बिजली क्षेत्र को वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाने में मदद मिलेगी। इससे 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये निवेशक निवेश के लिये आकर्षित होंगे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
बिजली मंत्रालय ने बयान में कहा कि बिजली (विलम्ब भुगतान अधिभार एवं संबद्ध मामले) नियम, 2022 के क्रियान्वयन के साथ डिस्कॉम के आपूर्तिकर्ताओं (बिजली उत्पादक, पारेषण कंपनियों और व्यापारियों) के बकाया में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
बयान में कहा गया है कि डिस्कॉम पर कुल बकाया तीन जून, 2022 को 1,37,949 करोड़ रुपये था। चार मासिक किस्तों (ईएमआई) के समय पर भुगतान से यह 24,680 करोड़ रुपये घटकर 1,13,269 करोड़ रुपये रह गया है।
पांच राज्यों ने 24,680 करोड़ रुपये की ईएमआई के भुगतान के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी लि. से 16,812 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है जबकि आठ अन्य राज्यों ने इसके लिए अपनी खुद व्यवस्था की है।
वितरण कंपनियां भी अपने मौजूदा बकाया का समय पर भुगतान कर रही हैं, जिसने वे नियमन के तहत नहीं आएं।
वितरण कंपनियों ने पिछले पांच माह में मौजूदा बकाया के करीब 1,68,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
अभी सिर्फ एक कंपनी जेबीवीएनएल ने मौजूदा बकाया का भुगतान नहीं करने की वजह से नियमन के तहत आई है।
बयान के अनुसार अबतक जो परिणाम आये हैं, उसको देखते हुए यह उम्मीद है कि विलम्ब भुगतान अधिभार नियम के कड़ाई से क्रियान्वयन से बिजली क्षेत्र को वित्तीय रूप से व्यवहारिक बनाने में मदद मिलेगी। इससे 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये निवेशक निवेश के लिये आकर्षित होंगे।
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