भारत-यूएई व्यापार समझौते के तहत शुल्क रियायतों के लिए ई-सीओओ वैध दस्तावेज : सीबीआईसी

punjabkesari.in Thursday, Oct 27, 2022 - 09:48 PM (IST)

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौते के तहत सीमा शुल्क लाभ का दावा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) एक वैध दस्तावेज है।

बोर्ड ने हालांकि कहा कि प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुद्रित मुहर और जारी करने वाले प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षर के साथ एक निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) इस साल एक मई से लागू हुआ था। इसके तहत कपड़ा, कृषि, सूखे मेवे, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों के 6,000 से अधिक सामानों के घरेलू निर्यातकों को यूएई के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलती है।
दूसरी ओर, भारत द्वारा यूएई से आने वाले 7,694 सामानों को शुल्क मुक्त पहुंच दी जा रही है।

सीबीआईसी ने कहा कि आयातकों को तरजीही टैरिफ लाभ पाने में कठिनाई होने की बात सामने आने के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। समझौते में इसके लिए पहले से ही प्रावधान हैं।



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PTI News Agency

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