सेबी ने समर्पित अधिकारी नियुक्त करने के लिये न्यासियों को दिया अधिक समय
punjabkesari.in Wednesday, Sep 23, 2020 - 10:22 PM (IST)
नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी में सहायता प्रदान करने वाले समर्पित अधिकारियों की नियुक्ति के लिये म्यूचुअल फंड न्यासियों को अगले साल एक जनवरी तक का समय दे दिया।
पहले न्यासियों को एक अक्टूबर तक इन अधिकारियों को नियुक्त करना था।
सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि उद्योग निकाय एएमएफआई (एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया) से इस संबंध में ज्ञापन मिलने के बाद समय सीमा एक जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गयी है।
नियामक ने अगस्त में एक ऐसी रूपरेखा पेश की थी, जो एएमसी की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी में म्यूचुअल फंड के न्यासियों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।
नियामक ने न्यासियों को एक ऐसा समर्पित अधिकारी नियुक्त करने के लिये कहा, जिसके पास पेशेवर योग्यता हो और वित्त व वित्तीय सेवाओं से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच साल का अनुभव हो।
दिशानिर्देशों के तहत, नियुक्त किया गया अधिकारी न्यासियों का कर्मचारी होगा और सीधे उन्हें रिपोर्ट करेगा। अधिकारी के लिये काम का दायरा न्यासियों के द्वारा समय-समय पर भूमिका व जिम्मेदारियों का समर्थन करने के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा। अधिकारी तदनुसार न्यासियों की सहायता करेगा और उसे सौंपी गयी गतिविधियों का निर्वहन करेगा।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पहले न्यासियों को एक अक्टूबर तक इन अधिकारियों को नियुक्त करना था।
सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि उद्योग निकाय एएमएफआई (एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया) से इस संबंध में ज्ञापन मिलने के बाद समय सीमा एक जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गयी है।
नियामक ने अगस्त में एक ऐसी रूपरेखा पेश की थी, जो एएमसी की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी में म्यूचुअल फंड के न्यासियों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।
नियामक ने न्यासियों को एक ऐसा समर्पित अधिकारी नियुक्त करने के लिये कहा, जिसके पास पेशेवर योग्यता हो और वित्त व वित्तीय सेवाओं से संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच साल का अनुभव हो।
दिशानिर्देशों के तहत, नियुक्त किया गया अधिकारी न्यासियों का कर्मचारी होगा और सीधे उन्हें रिपोर्ट करेगा। अधिकारी के लिये काम का दायरा न्यासियों के द्वारा समय-समय पर भूमिका व जिम्मेदारियों का समर्थन करने के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा। अधिकारी तदनुसार न्यासियों की सहायता करेगा और उसे सौंपी गयी गतिविधियों का निर्वहन करेगा।
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