राज्य बीएस-4 वाहनों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें: केंद्र
punjabkesari.in Wednesday, Apr 01, 2020 - 04:01 PM (IST)
नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) केंद्र सरकार ने राज्यों से भारत चरण-चार (बीएस-4) वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह लॉकडाउन समाप्त होने के बाद दस दिन तक बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में इन वाहनों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री की समयसीमा 31 मार्च, 2020 तय की थी। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कोरोना वायरस फैलने और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच उच्चतम न्यायालय से इस समयसीमा को बढ़ाने की अपील की थी, जिसपर शीर्ष अदालत ने यह फैसला दिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘संबंधित राज्य-संघ शासित प्रदेशें के परिवहन विभाग को उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना है।’’
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की थी। पीठ ने स्पष्ट किया था कि दिल्ली-एनसीआर में एक अप्रैल, 2020 से बीएस-4 वाहनों की बिक्री नहीं हो सकती।
इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा था कि बीएस-4 वाहनों के भंडार में से सिर्फ 10 प्रतिशत वाहन ही इस 10 दिन की अवधि के दौरान बेचे जा सकते हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह लॉकडाउन समाप्त होने के बाद दस दिन तक बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में इन वाहनों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री की समयसीमा 31 मार्च, 2020 तय की थी। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कोरोना वायरस फैलने और अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच उच्चतम न्यायालय से इस समयसीमा को बढ़ाने की अपील की थी, जिसपर शीर्ष अदालत ने यह फैसला दिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है, ‘‘संबंधित राज्य-संघ शासित प्रदेशें के परिवहन विभाग को उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना है।’’
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की थी। पीठ ने स्पष्ट किया था कि दिल्ली-एनसीआर में एक अप्रैल, 2020 से बीएस-4 वाहनों की बिक्री नहीं हो सकती।
इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा था कि बीएस-4 वाहनों के भंडार में से सिर्फ 10 प्रतिशत वाहन ही इस 10 दिन की अवधि के दौरान बेचे जा सकते हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।