राजस्थान में उचित मूल्य की दुकानों में महिलाओं को मिलेगा 30 प्रतिशत आरक्षण
punjabkesari.in Thursday, Nov 19, 2020 - 09:38 PM (IST)
जयपुर, 19 नवम्बर (भाषा) राजस्थान में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 30 प्रतिशत दुकानें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।
इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि जनघोषणा पत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत महिलाओं को दुकान आवंटन में आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी मिलने से यह जनघोषणा अब मूर्तरूप ले सकेगी।
एक सरकारी बयान के अनुसार सरकार ने दो वर्ष से कम समय में ही जनघोषणा पत्र की 501 घोषणाओं में से अब तक 257 घोषणाएं पूरी कर दी हैं जबकि 176 पर काम चल रहा है।
बयान के अनुसार उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में किए गए संशोधन के अनुसार नवसृजित सहित सभी रिक्तियों में बेरोजगार महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण रखा जाएगा। यह वर्तमान तथा भविष्य में जारी होने वाली सभी रिक्तियों में लागू होगा।
जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों में कुल रिक्तियों में से 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं पांच प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के लिए होंगी।
जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की महिलाओं को दिया जाने वाला 30 प्रतिशत आरक्षण अनारक्षित वर्ग के 50 प्रतिशत में, अनुसूचित जनजाति के 45 प्रतिशत में तथा अनुसूचित जाति के पांच प्रतिशत निर्धारित कोटे में ही दिया जाएगा।
बयान के अनुसार गहलोत के इस महत्वपूर्ण निर्णय से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वे आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि जनघोषणा पत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत महिलाओं को दुकान आवंटन में आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी मिलने से यह जनघोषणा अब मूर्तरूप ले सकेगी।
एक सरकारी बयान के अनुसार सरकार ने दो वर्ष से कम समय में ही जनघोषणा पत्र की 501 घोषणाओं में से अब तक 257 घोषणाएं पूरी कर दी हैं जबकि 176 पर काम चल रहा है।
बयान के अनुसार उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में किए गए संशोधन के अनुसार नवसृजित सहित सभी रिक्तियों में बेरोजगार महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण रखा जाएगा। यह वर्तमान तथा भविष्य में जारी होने वाली सभी रिक्तियों में लागू होगा।
जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों में कुल रिक्तियों में से 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों एवं पांच प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के लिए होंगी।
जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की महिलाओं को दिया जाने वाला 30 प्रतिशत आरक्षण अनारक्षित वर्ग के 50 प्रतिशत में, अनुसूचित जनजाति के 45 प्रतिशत में तथा अनुसूचित जाति के पांच प्रतिशत निर्धारित कोटे में ही दिया जाएगा।
बयान के अनुसार गहलोत के इस महत्वपूर्ण निर्णय से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वे आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।
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