आरोपियों को हिरासत में भेजने से पहले कोविड-19 जांच कराई जाए: राजस्थान उच्च न्यायालय

punjabkesari.in Monday, May 18, 2020 - 01:18 AM (IST)

जयपुर, 17 मई (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने रविवार को राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि न्यायिक हिरासत/पुलिस हिरासत में भेजने से पहले आरोपियों की कोविड-19 जांच कराई जाए।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जयपुर जिला जेल में कोविड-19 संक्रमण फैलने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायमूर्ति अशोक गौर ने जयपुर जिला जेल में कैदियों और जेल अधीक्षक के संक्रमित होने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया कि नये कैदियों को न्यायिक/पुलिस हिरासत में भेजने से पहले उनकी कोविड-19 संक्रमण की जांच कराई जाए।
निर्देशों के अनुसार केवल उन्हीं आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल या पुलिस हिरासत में भेजा जायेगा, जिनकी रिपोर्ट स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों की जांच में नेगेटिव आएगी।
बहरहाल, मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

PTI News Agency

Recommended News

Related News