पुराने प्रोजेक्ट्स के एस्क्रो एकाउंट को लेकर बायर्स में कंफ्यूजन

punjabkesari.in Thursday, Aug 25, 2016 - 02:02 PM (IST)

नई दिल्ली: अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या जिसे कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसे रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा यह रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में कहा गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोजेक्ट की लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 70 फीसदी पैसा एक अलग अकाउंट (एस्क्रो) में जमा कराना है, यह पैसा उस प्रोजेक्ट को पूरा करने पर ही खर्च होगा।

नए प्रोजेक्ट्स का पैसा तो एस्क्रो अकाउंट में जमा हो जाएगा, लेकिन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में बायर्स 70 से 90 फीसदी पैसा डेवलपर्स को जमा करा चुके हैं। इसमें से कुछ हिस्सा डेवलपर्स प्रोजेक्ट पर खर्च भी कर चुके हैं और बाकी पैसा वे दूसरे प्रोजेक्ट्स या दूसरे बिजनेस में लगा चुके हैं।

ऐसे में, एस्क्रो एकांउट में कितना पैसा जमा कराया जाएगा, चाहे प्रोजेक्ट कितना भी तैयार हुआ हो। कुछ डेवलपर्स का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद बायर्स से जितना पैसा आएगा, उसका 70 फीसदी जमा कराना होगा, तो कुछ बायर्स का कहना है कि कई प्रोजेक्ट्स में बायर्स 100 फीसदी पैसा जमा करा चुके हैं, जबकि प्रोजेक्ट 50 फीसदी से भी कम बना है तो ऐसे में क्या होगा। डेवलपर्स एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा क्यों नहीं कराएगा।
 


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