जेपी समूह को SC का निर्देश, 10 मई तक जमा कराएं 100 करोड़ रुपए

punjabkesari.in Tuesday, Apr 17, 2018 - 08:43 AM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट क्षेत्र की फर्म जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को 10 मई तक उसकी रजिस्ट्री में 100 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिवालिया समाधान पेशेवर (आई.आर.पी.) को भी निर्देश दिया कि वह जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. को बहाल करने की योजना पर कानून के मुताबिक विचार करे।

हर महीने 500 मकानों का निर्माण का वादा
इस बीच, फर्म के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि पहले के आदेश पर अमल करते हुए उसने 12 अप्रैल को 100 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। फर्म ने हर महीने 500 मकानों का निर्माण पूरा करने का दावा करते हुए उसके इसे पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव पर भी विचार करने का अनुरोध किया। शीर्ष अदालत ने मकान की बजाय अपना पैसा वापस लेने के इच्छुक खरीदारों को उनका धन लौटाने के लिए अपने 21 मार्च के आदेश में जयप्रकाश एएसोसिएट्स को 2 किस्तों में कोर्ट की रजिस्ट्री में 200 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था।

550 करोड़ रुपए जमा कराए
फर्म ने कहा कि वह अब तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में 550 करोड़ रुपए जमा करा चुकी है और कहा कि 30,000 से अधिक मकान खरीदारों में से सिर्फ 8 प्रतिशत ही अपना धन वापस चाहते हैं जबकि 92 फीसदी खरीदार मकान चाहते हैं। इस फर्म ने मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश पर 25 जनवरी को कोर्ट में 125 करोड़ रुपए जमा कराए थे।


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Supreet Kaur

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