Delhi: कोरोना संकट में नर्सिंग होम संचालकों को बड़ी राहत, सरकार ने लाइसेंस को दिया एक साल का एक्सटेंशन

punjabkesari.in Thursday, Sep 03, 2020 - 08:07 AM (IST)

नई दिल्ली/ डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली के नर्सिंग होम संचालकों को बड़ी राहत देते हुए उनके लाइसेंस नवीनीकरण को 1 साल के लिए एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को आदेश पारित करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे नर्सिंग होम संचालकों को लाइसेंस का ऑटो एक्सटेंशन मिल जाए और उनको परेशान ना होना पड़े। बता दें कि नर्सिंग होम संचालक कोरोना की वजह से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं। उनके लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई है।

अब नए आदेश जारी होने के बाद उन्हें 31 मार्च 2021 तक का एक्सटेंशन मिल जाएगा। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सदस्यों के साथ नर्सिंग होम के रिन्यूअल संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर बैठक की। बैठक में नर्सिंग होम संचालकों ने बताया कि उन्हें हर 3 साल पर नर्सिंग होम का रिन्यूअल करना पड़ता है। उनकी शिकायत थी कि कोरोना की वजह से मार्च महीने के बाद उनके नर्सिंग होम का रिन्यूअल नहीं हो सका है। अब उन्हें अपना नर्सिंग होम खोलने में बड़ी दिक्कत आ रही है।


नर्सिंग होम संचालकों की समस्या सुनने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द एक आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। जिसके जारी होने के बाद दिल्ली के सभी नर्सिंग होम्स का लाइसेंस 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा। इसके बाद किसी को भी रिन्यूअल कराने के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

इस दौरान दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेजिडेंट डॉ अरुण गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या समझी और इस पर तुरंत आदेश दिए, जिससे सभी नर्सिंग होम संचालकों को राहत मिली है।

 


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Kamini Bisht

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