Delhi NCR Air Pollution: क्या फिर बंद होंगे स्कूल और ऑफिस? राजधानी में उठी हेल्थ इमरजेंसी की मांग, कभी भी लागू हो सकता है GRAP3!
punjabkesari.in Monday, Nov 10, 2025 - 12:56 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बढ़ती ठंड के बीच प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार की सुबह भी आनंद विहार और चांदनी चौक जैसे ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के आसपास दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी को दर्शाता है। वहीं CAQM ने अभी तक GRAP 3 की पाबंदियां लगाने का फैसला नहीं किया है, लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है तो इन्हें लागू किया जा सकता है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे पड़ोसी शहरों में भी मामूली सुधार ही देखा गया है।
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हेल्थ इमरजेंसी की उठी मांग
गंभीर होते वायु प्रदूषण के चलते रविवार को इंडिया गेट पर सैकड़ों लोग जमा हुए और उन्होंने सरकार से 'हेल्थ इमरजेंसी' घोषित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और दिल्ली सरकार से तुरंत आपातकालीन उपाय करने की अपील की। उनका कहना था कि प्रदूषण उनकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं।

GRAP-3 लागू होने पर क्या-क्या पाबंदियां लगेंगी?
अगर CAQM द्वारा GRAP का तीसरा चरण लागू किया जाता है, तो निम्नलिखित प्रमुख पाबंदियां प्रभावी हो जाएंगी।
- गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर पूरी तरह रोक लग जाएगी
- सीमेंट, बालू और बजरी जैसे निर्माण सामग्री की आवाजाही पर रोक लगेगी।
- अंतरराज्यीय डीजल बसों के संचालन पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है।
- कक्षा 5 तक के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी।
- निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी जाएगी।
- स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक।
- आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों के उपयोग पर पाबंदी।
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों से कारपूलिंग का इस्तेमाल करने और निजी कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी है।
