विवेक डोभाल मानहानि मामला: जयराम रमेश, कैरवैन को तलब करने के संबंध में फैसला सुरक्षित

punjabkesari.in Friday, Feb 22, 2019 - 06:21 PM (IST)

नेशनल डेस्कः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल की ओर से दाखिल मानहानि मामले में दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में कांग्रेस नेता जयराम नरेश, 'द कैरवैन' पत्रिका और उसके पत्रकारों पर मानहानि का मुकदमा दायर है। अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि वह याचिका में आरोपी के तौर पर उन्हें तलब किए जाने या नहीं किए जाने पर दो मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।

विवेक ने अपनी याचिका में कहा था कि पत्रिका और रमेश ने "उनके पिता से बदला लेने के लिए " उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की। 'द कैरवैन' ने आरोप लगाया था कि विवेक डोभाल " केमैन द्वीप में एक हेज फंड चलाते हैं" जो काधाधन छुपाने के लिए पनाहगाह के रूप में जाना जाता है।

शिकायत के अनुसार रमेश ने 17 जनवरी को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके लेख में कहा, "निराधार तथ्यों" को दोहराया था। 1 विवेक ने 30 जनवरी को अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था कि संवाददाता सम्मेलन में पत्रिका द्वारा लगाए गए और बाद में रमेश द्वारा दोहराए गए आरोप "निराधार" एवं "झूठे" है और उन आरोपों के कारण परिवार के सदस्यों और पेशेवर साथियों की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Yaspal

Related News