UPI यूज़र्स के लिए बड़ी खुशखबरी: 15 सितंबर से लागू होगा ये नया नियम, हर यूज़र को मिलेगा फायदा

punjabkesari.in Monday, Sep 08, 2025 - 04:35 PM (IST)

नेशनल डेस्कः नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यूज़र्स के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 15 सितंबर 2025 से UPI के जरिए बड़े डिजिटल पेमेंट्स करना और भी आसान होने वाला है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सर्विसेज़ की ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाया जा रहा है। यह बदलाव खासतौर पर पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन्स पर लागू होगा, जिससे इंश्योरेंस, लोन ईएमआई, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल बुकिंग और टैक्स पेमेंट जैसे मामलों में अधिक राशि ट्रांसफर की जा सकेगी।

पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन की लिमिट

नए नियमों के अनुसार, पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन की लिमिट अब भी रोजाना 1 लाख रुपये ही रहेगी, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि परिवार या दोस्तों को पैसे भेजने की लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा। डिजिटल अकाउंट खोलने की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह अभी भी 2 लाख रुपये ही रहेगी। इसके अलावा, बीबीपीएस के माध्यम से फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट की लिमिट भी जल्द ही 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और डेली कैप 5 लाख रुपये तक बढ़ाई जाएगी। NPCI का कहना है कि ये बदलाव बड़े डिजिटल लेनदेन को आसान बनाने के साथ-साथ कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देंगे और उपयोगकर्ताओं व कारोबारियों दोनों के लिए सुविधाजनक साबित होंगे।

UPI ट्रांजैक्शन लिमिट में क्या-क्या बदलाव?

कैपिटल मार्केट निवेश और इंश्योरेंस: अब प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपये तक लेनदेन संभव होगा।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस और टैक्स पेमेंट: इसकी लिमिट भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है।

ट्रैवल बुकिंग: अब 1 लाख के बजाय प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये तक भुगतान किया जा सकेगा, जबकि डेली कैप 10 लाख रुपये रहेगा।

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये तक भुगतान किया जा सकेगा, जबकि प्रतिदिन अधिकतम 6 लाख रुपये की सीमा रहेगी।

लोन और ईएमआई कलेक्शन: लिमिट 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।

ज्वेलरी खरीदारी: अब प्रति ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपये तक भुगतान संभव होगा, जबकि डेली कैप 6 लाख रुपये रखा गया है।

टर्म डिपॉजिट: यहां भी लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है, जो पहले 2 लाख थी।

 


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Content Editor

Sahil Kumar

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