UIDAI का बड़ा फैसला: अब घर बैठे ऑनलाइन बदल सकेंगे नाम, आधार अपडेट के लिए नए नियम लागू
punjabkesari.in Sunday, Nov 02, 2025 - 06:12 PM (IST)
नेशनल डेस्क: नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही सरकार ने आम नागरिकों के लिए कई अहम बदलाव लागू किए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया से जुड़ा है। अब UIDAI ने आधार से संबंधित कई सेवाओं को और आसान बना दिया है। नए नियमों के तहत अब आधार कार्डधारक अपना नाम, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर ऑनलाइन माध्यम से बदल सकेंगे, इसके लिए अब आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी।
अब ऑनलाइन बदलें अपनी जानकारी
UIDAI की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब आधार धारक अपने नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को सीधे मायआधार पोर्टल (MyAadhaar Portal) के माध्यम से घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका आधार किसी सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक हो, क्योंकि अपडेट प्रक्रिया के दौरान ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
फीस में किया गया बदलाव
UIDAI ने आधार सेवाओं की फीस में भी संशोधन किया है —
➤ बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो अपडेट) के लिए अब ₹125 का शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क ₹100 था।
➤ डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि) के लिए अब ₹75 फीस लगेगी। पहले यह शुल्क ₹50 था।
➤ इस बदलाव का उद्देश्य आधार अपडेट प्रक्रिया में पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बढ़ाना है ताकि नागरिकों को बार-बार केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें।
आधार-पैन लिंक की अंतिम तारीख
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं करता है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे पैन से जुड़े किसी भी वित्तीय कार्य को करने में परेशानी हो सकती है।
बदलाव का उद्देश्य
UIDAI के अनुसार, इन नए नियमों का मकसद आधार सेवाओं को डिजिटल, तेज और अधिक सुलभ बनाना है ताकि हर नागरिक अपने दस्तावेज़ों को बिना किसी परेशानी के अपडेट कर सके। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है।
